सिर्फ ₹29 लाख में घर! Mandola Vihar Yojna, Ghaziabad में 226 सेमी-फर्निश्ड हाउस (UPAVP)- Registration open

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा गाजियाबाद के सेक्टर-5A में Mandola Vihar Yojna के अंतर्गत 226 नए सेमी-फर्निश्ड भवनों की बिक्री के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है।

श्रावण मास के इस शुभ अवसर पर आप भी करें अपने सपनों के घर की शुरुआत, क्योंकि यहां ₹29.62 लाख से लेकर ₹78.75 लाख तक के विभिन्न प्रकार के 1BHK, 2BHK और 3BHK सेमीफर्निश्ड भवन उपलब्ध हैं।

Mandola Vihar Yojna Ghaziabad: जानिए योजना के मुख्य आकर्षण

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तुत इस योजना के तहत न केवल सेमी-फर्निश्ड घर उपलब्ध हैं, बल्कि इसकी लोकेशन, कनेक्टिविटी और पर्यावरणीय प्रबंधन भी इसे औरों से खास बनाता है।

योजना के मुख्य आकर्षण:

  • Mandola Vihar Yojna दिल्ली-सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-709B) के दोनों ओर स्थित है।
  • यह योजना भारतमाला परियोजना के अंतर्गत NHAI द्वारा निर्माणाधीन अक्षरधाम (दिल्ली) से देहरादून तक 6-लेन एलिवेटेड रोड से जुड़ी हुई है। इसका प्रवेश और निकास बिंदु सीधे इस योजना क्षेत्र में है।
  • अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (ISBT कश्मीरी गेट) से दूरी मात्र 15 किलोमीटर है।
  • शिव विहार मेट्रो स्टेशन से योजना की दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर है।
  • ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से योजना की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है।
  • दिल्ली की सीमा से यह योजना केवल 4 किलोमीटर दूर है, जिससे रोजाना आवागमन आसान हो जाता है।
  • लोनी रेलवे स्टेशन से दूरी भी केवल 8 किलोमीटर है।
  • इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से दूरी लगभग 40 किलोमीटर है।
  • योजना क्षेत्र में चौड़ी सड़कें, जल निकासी की व्यवस्था, बिजली आपूर्ति, पानी की पाइपलाइन, और ग्रीन बेल्ट की सुव्यवस्थित योजना है।
  • पर्यावरण संतुलन और प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से चौड़ी ग्रीन बेल्ट की व्यवस्था की गई है।

Important Dates/मुख्य तिथियां

Start Date / आरंभ तिथि: 17/07/2025
End Date / समाप्ति तिथि: 17/08/2025 Till 11:59 PM / 17/08/2025 शाम 11:59 बजे तक

Mandola vihar yojna ghaziabad upavp
Mandola vihar yojna ghaziabad upavp

House Specifications | मकान का विवरण

Registration Charges | पंजीकरण शुल्क

Initial Deposit & Balance Payment | प्रारंभिक जमा राशि और शेष भुगतान

Mandola Vihar Yojna sarja layout
Mandola Vihar Yojna sarja layout

विशेष नोट / Special Notes:

  • योजना में विक्रय हेतु प्रस्तावित भवनों के क्षेत्र में विकास कार्य कराये जाने के उपरान्त कार्नर इत्यादि के भवनों की पार्क / ग्रीन बेल्ट फेसिंग स्थिति में क्षेत्रफल में परिवर्तन की दशा में वास्तविक माप के आधार पर भवनों के घोषिक विक्रय मूल्य में संशोधन किया जाएगा।
    After development in proposed building areas, if there’s a change in area due to corner or park/green belt facing, the declared sale price will be revised based on actual measurements.
  • मानक भवन लागत में 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क सम्मिलित है।
    12% freehold charges are included in the standard building cost.
  • भवनों के कार्नर होने की दशा में 10 प्रतिशत कार्नर शुल्क सम्मिलित है।
    10% corner charges are included if the property is on a corner.
  • पार्क / ग्रीनबेल्ट फेसिंग होने की दशा में 5 प्रतिशत पार्क / ग्रीनबेल्ट फेसिंग शुल्क सम्मिलित है।
    5% park/greenbelt facing charges are included if applicable.
  • कार्नर एवं पार्क/ग्रीनबेल्ट फेसिंग भवनों की स्थिति में 15 प्रतिशत शुल्क सम्मिलित है।
    15% charges are included if the building is both corner and park/greenbelt facing.
  • भवनों को लगान प्रवर्तनीय है, मूल्यांकन स्वीकार होने के तुरंत पश्चात निर्धारित भवनों की लागत में वृद्धि बाबत्‌ आवंटी द्वारा भवन का पूर्ण भू-राजस्व भुगतान किया जाना होगा।
    Land rent is applicable; after valuation approval, the allottee must pay the full increased land revenue.
  • रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा (सीवर कनेक्शन / जल संयोजन (दो ब्यक्ति का अनुमानित जल शुल्क) / निबंधन शुल्क / साइट प्लान / विज्ञापन व्यय (0.25 प्रतिशत) की धनराशि पर देय जीएसटी 18 प्रतिशत भी भवनों की लागत में सम्मिलित है।
    Registration fees, sewer/water connection, site plan, advertisement (0.25%) and 18% GST on all these are included in the building cost.

Mandola Vihar Yojna Layout (लेआउट)

विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए भूतल (ग्राउंड फ्लोर) का लेआउट प्लान इस दस्तावेज़/प्रदर्शनी में नीचे दर्शाया गया है। इन योजनाओं में 35/60, 36/75, 66/112 एवं 95/162 प्रकार के आवासीय भवनों के ग्राउंड फ्लोर की रूपरेखा (लेआउट योजना) को विस्तारपूर्वक प्रदर्शित किया गया है, जिससे इच्छुक लाभार्थियों एवं आवंटियों को मकान की आंतरिक संरचना, कमरों के वितरण, दरवाज़ों की स्थिति, रसोई, स्नानगृह, शौचालय आदि के स्थान का स्पष्ट ज्ञान हो सके। इन योजनाओं को देखते हुए संभावित आवंटी अपने निवास की योजना को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं एवं यह जानकारी उनके निर्णय को सहज और सटीक बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

35/60

36/75

66/112

95/162

Mandola Vihar Yojna पंजीकरण हेतु पात्रता / Eligibility for Registration

  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
    The applicant must be an Indian citizen.
  • आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
    Minimum age of the applicant should be 18 years as on the last date of application.
  • एक परिवार (पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे) केवल एक ही नगर में एक ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी (एकल भवन/भूखंड) के लिए आवेदन कर सकता है।
    Only one application per family for a residential property in one city is allowed.
  • यदि आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम उस नगर में पहले से ही कोई रिहायशी संपत्ति है, तो वह इस योजना के लिए अपात्र माना जाएगा।
    If any family member already owns a residential property in the same city, the applicant is ineligible.
  • दिल्ली NCR जैसे क्षेत्र (गाज़ियाबाद, नोएडा आदि) एक ही शहरी क्षेत्र माने जाएंगे।
    Delhi NCR locations will be treated as a single urban zone.
  • SFS (Self-Financing Scheme) टाइप मकानों के लिए यह योजना लागू नहीं होगी।
    This scheme does not apply to SFS-type properties.

Mandola Vihar Yojna पंजीकरण के नियम / Rules for Registration

  • एक ही व्यक्ति या संयुक्त नाम (सिर्फ पति-पत्नी) में एक ही बार रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।
    Only one registration is allowed per individual or joint (husband-wife) name.
  • यदि कोई आवेदक लॉटरी से पहले अपनी registration fee वापस लेना चाहता है, तो उसे एक लिखित अनुरोध के साथ अपना आवेदन निरस्त कराना होगा।
    Applicants who wish to withdraw before the lottery must cancel their registration through a written request. No interest will be paid on the refund.
  • लॉटरी में unsuccessful रहने पर पंजीकरण धनराशि वापस की जाएगी –
    In case of non-selection in lottery, refund will be processed as follows:
  • Offline application पर ₹50 की कटौती के बाद
  • Online application पर ₹45 की कटौती के बाद
  • Refund प्रक्रिया lottery result के 1 महीने के भीतर शुरू होगी
  • यदि आवेदक पात्र नहीं पाया गया या गलत जानकारी दी गई, तो आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
    If any false information is found or eligibility is not met, the application will be rejected.

Mandola Vihar Yojna ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश / Instructions for Online Registration

  • पंजीकरण शुल्क ₹1000 है, जिस पर 18% GST जोड़कर कुल ₹1180 ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
  • ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करने के लिए इच्छुक आवेदक को www.upavp.in वेबसाइट पर जाकर Homepage पर उपलब्ध “Online Registration for Plots/House/Flats” लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद जो वेबपेज खुलेगा, उसमें उस योजना का चयन करें जिसके लिए आवेदन करना है, और फिर Apply Online लिंक पर क्लिक करें।
  • आवेदक को योजना से संबंधित सभी जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़कर Apply Online लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अगला पेज खुलने पर आवेदक को अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियाँ (Basic Information) जैसे – नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल, पैन नंबर, पता आदि ऑनलाइन भरना होगा। साथ ही आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड या फाइल करना होगा।
  • सारी जानकारी भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें।
  • Submit करने के बाद Confirmation पेज खुलेगा, जिसमें आपका भरा हुआ डेटा, यूज़र ID / पासवर्ड और भुगतान विवरण दिखाई देगा। इन्हें चेक करके Confirm करें।
  • अंतिम Submit बटन पर क्लिक करने के बाद Step-1 के अंतर्गत एक ई-रसीद (E-Receipt) जनरेट होगी, जिसे भविष्य के लिए सेव या प्रिंट करना अनिवार्य है।
  • आवेदन पत्र के साथ स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटो और पता प्रमाणपत्र (Residence Proof) अपलोड करना ज़रूरी है।
  • यदि आवेदन पति-पत्नी (joint) के रूप में किया गया है, तो दोनों की फोटो एक साथ अपलोड करना आवश्यक है।
  • Gender कॉलम में पुरुष हेतु ‘M’, महिला हेतु ‘F’ और संयुक्त आवेदन की स्थिति (पति-पत्नी) के लिए ‘HW’ भरें।
  • आरक्षण से संबंधित जानकारी केवल उसी स्थिति में मान्य होगी जब आवेदक द्वारा नियमानुसार उचित प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया हो। अन्यथा आवेदक को सामान्य श्रेणी में माना जाएगा।

नोट : आवंटन के उपरान्त पत्र निर्गमन date से 60 दिवस के अंदर भवन के मूल्य का सम्पूर्ण भुगतान करने पे 5% छूट दी जायेगी|

Mandola Vihar Yojna भवन का भौतिक कब्जा / Physical Possession of House

  • दिनांक 30.09.2029 तक सभी भवनों का कब्जा हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
    Possession of all houses will be handed over by 30.09.2029.
  • लॉटरी में सफल आवेदकों को 30 दिनों के भीतर Allotment Letter जारी होने के बाद संबंधित प्राधिकरण द्वारा प्रक्रिया पूरी करनी होगी। साथ ही, उन्हें मुख्य प्रादेशिक कार्यालय (Main Regional Office) में उपस्थित होकर विक्रय करार (Agreement for Sale) पर हस्ताक्षर करने होंगे।
    Successful applicants must complete formalities within 30 days and sign the Agreement for Sale at the office.
  • केवल विक्रय विलेख (Sale Deed) और पूर्णतया प्रमाण पत्र (Completion Certificate) की प्रस्तुति के बाद ही कब्जा पत्र जारी किया जाएगा।
    Possession letter will be issued only after submission of Sale Deed and Completion Certificate.
  • भवन का मूल्य भुगतान नियमानुसार Schedule-C के तहत किया जाएगा।
    Payment for the building must be made as per Schedule-C.
  • कब्जा पत्र मिलने के बाद भी यदि आवंटी 3 माह के अंदर कब्जा नहीं लेता है, तो उसे प्लॉट या मकान की देखभाल/सुरक्षा/रख-रखाव शुल्क नियमानुसार देना होगा।
    If possession is not taken within 3 months of issue, maintenance and holding charges will be applicable.

Mandola Vihar Yojna विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें

  • श्री अनिल कुमार सिंह – उप आवास आयुक्त, मेरठ ज़ोन, मेरठ
    मोबा. नंबर: 8189081006
  • ईं. राकेश चन्द्र – अधीक्षण अभियंता, बागपत वृत्त
    मोबा. नंबर: 8795810033
  • ईं. नीरज कुमार – अधिशासी अभियंता, निर्माण बागपत-02
    मोबा. नंबर: 8795810195
  • श्री नृपेन्द्र बहादुर सिंह – समन्वयक प्रबन्धक, वसुंधरा, गाज़ियाबाद
    मोबा. नंबर: 8795811528

Mandola Vihar Yojna Important links / महत्वपूर्ण लिंक्स

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Project details on RERA
Project Id: (UPRERAPRJ166089/10/2024)
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डिस्क्लेमर:

यह जानकारी केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए प्रदान की गई है। योजना की शर्तें, पात्रता, शुल्क, तिथियां, और अन्य विवरण समय-समय पर संशोधित हो सकते हैं। अंतिम और आधिकारिक जानकारी के लिए कृपया उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करें। इस दस्तावेज़ में दी गई किसी भी जानकारी पर पूर्ण निर्भरता लेने से पहले स्वयं सत्यापन आवश्यक है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अथवा इस सूचना के प्रस्तुतकर्ता किसी भी प्रकार की त्रुटि, विलंब या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

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