Financial year 2024-25 Assessment year 2025-26 ITR filing करने की नई अंतिम तारीख – विस्तृत गाइड

Financial year 2024-25 (Assessment year 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR filing) करने की अंतिम तारीख हर साल की तरह पहले 31 जुलाई होती है, लेकिन इस बार सरकार ने इसे बढ़ा दिया है, जिससे वेतनभोगी कर्मचारी, व्यवसायी और फ्रीलांसरों को राहत मिली है।

नई अंतिम तिथि: अब आप 31 अगस्त 2025 तक बिना लेट फाइन के अपना ITR भर सकते हैं।

ITR की नई अंतिम तारीख – क्यों बढ़ी और किसके लिए?

आमतौर पर आयकर रिटर्न (ITR filing) की मूल समय सीमा होती है 31 जुलाई, लेकिन इस वर्ष Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने इसे बढ़ा कर 15 सितंबर 2025 कर दिया है।

ITR filing last date extended to 15 September 2025 for FY 2024-25 and AY 2025-26 with Click here to know more
ITR filing Last Date Extended – Now File Return by 15 September 2025 for FY 2024-25 | Click to Learn More

क्यों लिया यह कदम?

  • नए ITR फॉर्म्स में बड़े बदलाव हुए हैं – सैंकड़ों structural और content-level संशोधन किए गए, जिसके चलते Excel और ऑनलाइन utility रोल‑आउट में देरी हुई।
  • TDS/ऑगमेंट डेटा का रिफ्लेक्शन भी देरी से हुआ – फ़ॉर्म 26AS और AIS अपडेट होने में समय लगा।
  • Taxpayer support – सरकार चाहती थी कि करदाता बिना ट्रैकनैकिंग या टूल समस्याओं से मुक्ति लेकर सही तरीके से रिटर्न फाइल करें।

इसलिए, जो करदाता गैर‑ऑडिट कैटेगरी में आते हैं – जैसे salaried, pensioner, HUF, AOP – वे अब 15 सितंबर तक ITR फाइल कर सकते हैं, बजाय 31 जुलाई के।

विभिन्न श्रेणियों के लिए समयसीमा

Following table में विस्तार से बताया गया है कि कौन‑सी कैटेगरी के लिए कौन‑सी डेडलाइन लागू है:

टैक्सपेयर टैपपहली डेडलाइनबेलेटेड / रिवाइज्डITR‑U अपडेटेड
Individuals / HUF / AOP (Non‑audit)15 Sep 202531 Dec 202531 Mar 2030
Businesses requiring audit31 Oct 202531 Dec 202531 Mar 2030
Transfer pricing / international transactions30 Nov 202531 Dec 202531 Mar 2030

  • बेलेटेड/रिवाइज्ड रिटर्न – 31 दिसंबर तक फाइल किया जा सकता है।
  • Updated return (ITR‑U) – अब budget 2025 के बाद तक लंबा समय मिला है, यानी AY समाप्ति के 4 साल बाद तक।

Self‑Assessment & Advance Tax पर अपडेट

Self‑Assessment Tax

  • इसका पेमेंट 31 जुलाई 2025 तक करे — ताकि Section 234A के तहत कोई ब्याज न देना पड़े।
  • यदि 15 सितंबर के बाद पेमेंट होगा, तो 1% प्रति माह ब्याज लगेगा।

Advance Tax

  • चाहे डेडलाइन बढ़ी हो, लेकिन Advance Tax की इंस्टॉलमेंट्स की समय सीमा नहीं बदली — पाँच चरणों में फाइल करना होगा:

15 Jun 2024 – Ist Installment – 15%
15 Sep 2024 – 2nd Installment – 45%
15 Dec 2024 – 3rd Installment – 75%
15 Mar 2025 – 4th Installment -100%
15th March 2025 – Presumptive scheme – 100% of tax liability

देर से भुगतान पर Section 234B/234C के तहत ब्याज लगाया जाएगा

लेट फीस और ब्याज – कैलकुलेटर से बचें

Section 234F – Late Fee

  • आय ≤ ₹5 लाख → ₹1,000
  • आय > ₹5 लाख → ₹5,000
  • 31 Dec के बाद फाइल करें → ₹10,000 तक की पेनाल्टी।

Section 234A/B/C – Interest

  • Self‑assessment या return डिले → 1% प्रति माह प्रति शेष टैक्स पर ब्याज लगेगा।

Carry‑forward Losses संभावना

  • यदि बेलेटेड रिटर्न भरा गया, तो कुछ losses carry forward नहीं हो सकेंगे

रिटर्न के प्रकार – जब किसे क्या फाइल करना चाहिए

Original ITR

पहली बार समय पर फाइल किया हुआ ITR

Belated Return (सेक्शन 139(4))

यदि 15 Sep तक नहीं फाइल किया, तो 31 Dec तक दे सकते हैं – लेकिन late fee + interest रहेगी|

Revised Return (सेक्शन 139(5))

आपने पहले return फाइल किया, लेकिन भूल कर कोई विवरण छूट गया – 31 Dec तक इसे revise कर सकते हैं, चाहे कोई प्रत्य्याशित interest न हो।

Updated return (ITR‑U)

अब आप पुराने years के लिए भी अपडेटेड return फाइल कर सकते हैं – चार साल तक लेकिन टैक्स + surcharge जमा करना होगा|

ITR‑2 फॉर्म: कौन, क्यों और कैसे?

यह फॉर्म उन करदाताओं के लिए है जिनकी आय वेतन + कैपिटल गेन + रेंट + विदेशी आय आदि से होती है, लेकिन उनके पास बिजनेस/प्रोफेशनल इनकम नहीं होती। नए टैक्सयूटिलिटी में यह 18 जुलाई 2025 से उपलब्ध हुआ।

  • pre-filled utility की मदद से डेटा भरा जा सकता है
  • capital gain breakup, foreign assets विवरण, आदि बेहतर तरीके से रिपोर्ट किए जाते हैं
  • क्लियरटैक्स जैसे प्लेटफॉर्म से CSV/XML डाउनलोड करके पोर्टल पर यूज़ किया जा सकता है

Form 26AS / AIS – टैक्स क्रेडिट की जांच

Form 26AS में TDS / TCS / Advance / Self-assessment / Refund विवरण होता है।

डाउनलोड करने की विधि:

  1. Income Tax पोर्टल पर लॉगिन
  2. e‑file → View Form 26AS
  3. TRACES वेबसाइट पर डायरेक्ट
  4. PDF/Text डाउनलोड

इसका पासवर्ड होता है Date of Birth (DDMMYYYY)

रिफंड पर Extra Interest: फायदा या टैक्स?

Deadline बढ़ने से स्टेटलेस रिफंड टाइमलाइन भी बढ़ी — 33% अधिक ब्याज प्राप्त होगा।
लेकिन ध्यान दें: यह ब्याज Taxable Income होता है और टैक्स शेड्यूल में शामिल करना होता है।

ITR फाइल करने का तरीका – Step by Step

  • पहले online पोर्टल पर pre-filled ITR utility डाउनलोड/यूज़ करें (ITR‑2 के लिए)
  • सभी documents इकट्ठा करें: PAN, Aadhaar, Form 16, Bank statements, 26AS/AIS, proofs (80C, 80D, home loan, HRA)
  • Advance/Self‑assessment टैक्स चेक करें कि सही टाइस दे टूटे हुए नहीं
  • ITR utility में सभी sections भरें
  • Validate करें, Pay टैक्स (चाहे पहले ही दे दिया हो)
  • Submit करें, उसके बाद E‑Verify (Aadhar OTP / Netbanking / DSC)
  • acknowledgement डाउनलोड करें
  • यदि रिफंड बन रहा है, तो खाता वेरिफिकेशन करें (eVC/EVC‑OTP जैसी प्रक्रिया)

लेट, बेलेटेड, रिवाइज्ड – क्या चुने?

  • Original on time – सबसे अच्छा, बिना penalty और interest के।
  • Belated (after Sep) – 31 Dec तक, लेकिन ₹1000/~₹5000 फीस + interest लगेगा।
  • Revised – अगर original में कोई error पाया तो सुधार कर सकते हैं।
  • Updated (ITR‑U) – चार साल तक correction संभव, पर टैक्स+सज़ा होगी।

तैयारी सुझाव – समय रहते फाइल करें

  • Form 26AS/AIS – दोबारा पुष्टि करें
  • Excel utility vs online अर्ली चुने – अगर data ज्यादा है तो utility
  • Advance/self-tax payment समय पर करें
  • Deadline से दो हफ्ते पहले सब तैयार रखें – technical glitch से बचें
  • E‑verify तुरंत करें
  • Draft copy सेव करें

लाभ यानी Why It Matters?

  • ब्याज वापसी (Refund)
  • Loss carry‑forward – if filed on time
  • Loan applications में मदद
  • Visa आदि में पब्लिक ट्रस्ट
  • Notice/Risk कम होता है

समापन: चेकलिस्ट

  • 15 Sep तक फाइल करें, लेकिन टैक्स 31 Jul तक जमा करें
  • 26AS/AIS / Form type चुने ध्यान से
  • Pre-filled utility को यूज़ करें
  • Re-check, Validate, Submit + E-Verify
  • नौकरी, लोन, प्रोफ़ाइल उपयोग के लिए record रखें
  • Late filing के लिए penalty और interest से बचें

Disclaimer

यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है और इसे वित्तीय या टैक्स सलाह नहीं माना जाना चाहिए। पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से अपने केस के अनुसार सलाह लें।

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